हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने राज्य में नए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की है। इसके तहत प्रदेश में 6,000 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। इन डिपो में से 2,000 यानी 33% डिपो विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
फूड एंड सप्लाई विभाग ने इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। विभाग के मंत्री राजेश नागर ने बताया कि यह योजना युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
अगर हम बात करें की इसमे कोन कोन आवेदन कर सकता हैं। तो आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान अनिवार्य होगा।
महिलाओं को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। नए डिपो के आवंटन में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण
आवेदन की प्रक्रिया
- इच्छुक आवेदक सरल पोर्टल पर जाकर लॉग-इन करें।
- “सेवा के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- “उचित मूल्य की दुकान का लाइसेंस” सेवा चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें।
- अंत में आवेदन जमा करें।